भंवरीदेवी कांड इंद्रा के वॉइस सैंपल मामले में सीबीआई ने मांगी मोहलत, सुनवाई 9 को
जोधपुर, भंवरीदेवी अपहरण व हत्याकांड में आरोपी इंद्रा विश्नोई के वॉइस सैंपल लेने के मामले में सीबीआई द्वारा मोहलत मांगने पर कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 9 अगस्त को मुकर्रर की है। इसी मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह की ओर से पेश की गई दो याचिकाओं पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। पूर्व विधायक मलखान ने चार्ज के खिलाफ एससी-एसटी संबंधित जांच को लेकर याचिकाएं पेश की थी। अब दोनों ही याचिकाओं पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी।
अधीनस्थ अदालत ने सीबीआई को इंद्रा के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए सीबीआई से जवाब मांगा था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने थोड़ी मोहलत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ अदालत के आदेश पर लगाई रोक यथावत रहेगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने इंद्रा की ओर से दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई की और अधीनस्थ अदालत को आदेश दिए कि पूर्व में दिए गए रिमांड के आदेश का ट्रायल पर किसी तरह का असर नहीं हो। इंद्रा की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया था कि हाईकोर्ट से रिमांड को उचित बताते हुए याचिका खारिज करने का असर अधीनस्थ अदालत में ट्रायल पर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालत शेष ट्रायल को मेरिट पर बिना प्रभाव के ही सुनवाई करेगी।

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