हमीरपुर: गत दिनों हुई वी०एल०ई० मीटिंग में तहसीलदार ने सख्त आदेश दिए की जिले संचालित सभी जनसेवा केंद्र आय, जाती व निवास के लिए अधिकतम ३० रु० तक की ही राशि ले सकतें है.
तहसीलदार ने कहा कि सभी जनसेवा केंद्र संचालको को जनसेवा केंद्र का बोर्ड और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है. अगर कोई भी जनसेवा केंद्र संचालक ने जनसेवा केंद्र का बोर्ड और रेट लिस्ट नहीं लगाया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कि जाएगी.
तहसीलदार ने कहा कि निर्धारित शुल्क २० रु० है, तथा जनसेवा केंद्र संचालक सुविधाशुल्क के रूप में अतिरिक्त १० रुपये ले सकता है.
यदि आपसे आय, जाती व निवास बनाने हेतु ३० रु० से अधिकतम राशि कि मांग कि जाती है तो आप तहसीलदार से शिकायत कर सकते हैं. साथ ही आप न्यूज मिरर से भी संपर्क कर सकते हैं.
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» तहसीलदार का सख्त आदेश, आय, जाती, निवास के लिए ३० रु० से ज्यादा नहीं ले सकते जनसेवा केंद्र.
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