मारपीट में पिता-पुत्र को तीन वर्ष की कैद
नवी अहमद :- सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पारा-रैपुरा गांव में सोलह वर्ष पूर्व खेत में गाय चली जाने पर की गई मारपीट में पिता-पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 विजयपाल ने तीन-तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता आनन्द कुमार सक्सेना ने बताया कि 19 अप्रैल 2001 को पारा-रैपुरा गांव के रमला प्रजापति का पुत्र उदित कुमार खेत से गाय लेने गया था। गाय को लेकर वापस लौटते समय गाय महादेव निगम के खेत में चली गई। जिससे नाराज महादेव ने उदित के साथ गाली-गलौज की। उदित ने घर आकर पूरी जानकारी अपने पिता रमला प्रजापति को दी। तो वह उलहना देने महादेव के घर चला गया। जहां उलहना देने से आग बबूला महादेव व उसके पुत्र रविशंकर ने मिलकर लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 विजयपाल ने दोष साबित होने पर पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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