मुजफ्फरनगर,  (भाषा) एक स्थानीय अदालत
ने 12 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में
छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीशा अरविंद कुमार ने बबलू,
गोविंद, राजेंद्र, हरपाल, संजय और किशन पाल पर 24-24 हजार
रपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने उन्हें भारतीय दंड संहिता की
हत्या, हत्या की कोशिश और दंगा करने
की धाराओं में दोषी पाया।
अभियोजकअशोक चौहान के मुताबिक, वर्ष 2005 में
शामली जिले के उमेरपुर गांव में Þनिजी
रंजीश Þ की वजह से ठाकुर समुदाय के दो
गुटों में संघर्ष हो गया था जिसमें अशोक कुमार की मौत
हो गई थी और कई अन्य जख्मी हो गए
थे।
न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सभी छह
आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

0 comments:

Post a Comment

 
न्यूज मिरर © 2017. All Rights Reserved. Powered by santosh PYASA
Top