वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के आदेश अनुसार व क्षेत्राधिकारी पिंडरा की निर्देशन में थाना अध्यक्ष चौबेपुर द्वारा मु.अ.सा. 170/17 धारा 302 भादवी के अनावरण के लिए एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा अथक प्रयास के बाद वादी व उसके परिवार के सदस्यों के बयान से व अन्य साक्षी संकलन से स्पष्ट हुआ। कि उक्त घटना संपत्ति विवाद के कारण हुई है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतिका फुलेसरा देवी अपने बड़े पुत्र जमुना को अपनी सारी संपत्ति वसीयत कर दी थी। तथा संपत्ति से अपने छोटे पुत्र गंगा को बेदखल कर दिया। था गंगा ने अपनी पत्नी के इलाज को लेकर काफी कर्ज ले लिया था। जिसे चुकाने के लिए गंगा पर काफी दबाव पड़ रहा था यही कारण है। कि गंगा खटीमा को जमीन उसके नाम पर करने के लिए कह रहा था। लेकिन उसकी मां गंगा को जमीन नहीं दे रही थी। जिससे परेशान होकर योजना योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी हीरामणि देवी के साथ मिलकर अपनी माता को दिनांक 4/ 3 /2017 को  लगभग 10:00 बजे रात में अपने आवास पर जमीन पर लेटा कर गला दबाकर हत्या कर दिया था। तथा बाद में चारपाई पर लेटा दिया था। गंगा प्रसाद ने दिनांक 4 /3/ 2017 को स्थानीय थाना पर अपनी मां फुलेसरा देवी की मृत होने की सूचना दिया। जिसके बाद स्थानीय थाना ने, मृत फूललेसरा देवी का का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला की पुलिस र देवी का गला दबाकर हत्या किया गया था। स्थानीय थाना पर  धारा 302 भादवी बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया मां के मरने के बाद गंगा। प्रसाद ने अपने उक्त हिस्से की जमीन नवाकर 10 बिस्सा जमीन साझा कर लिया था। गंगा प्रसाद ने अपनी जमीन का सट्टा कर अपने कर्ज को चुकता कर लिया था। इस विषय में जो गंगा प्रसाद उसकी पत्नी से पूछताछ की गई थी। सांची संकलन में कि उसकी पत्नी का नाम प्रकाश में आया नाम सामने आने पर गंगा प्रसाद व उसकी पत्नी को दिनांक 24/8/ 2017 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।


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