नयी दिल्ली, 12 जून :भाषा: नीट 2017 परीक्षा परिणाम की घोषणा का
मार्ग प्रशस्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज परिणामों की घोषणा पर रोक
संबन्धी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को स्थगित कर दिया। गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों
में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा परिणाम की घोषणा पर अंतरिम स्थगन
लगा दिया था। न्यायालय का आदेश परीक्षा में शामिल हुए 12 लाख
अ5यथर्यिों के लिये राहत लेकर आया है। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में
दाखिले के लिए 12 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। न्यायालय ने
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह पहले से तय कार्यक्रम के आधार पर
परीक्षा परिणाम की घोषणा, काउंसिलिंग और दाखिला करें। न्यायमूर्त िपीसी पंत और न्यायमूर्त िदीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि
परीक्षा परिणाम की घोषणा और उसके बाद होने वाली काउंसिलिंग और दाखिला
न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के फैसले के अधीन होगा।
पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया कि वे नीट परीक्षा 2017 से संबंधित किसी भी याचिका को स्वीकार ना करें।सीबीएसई की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय के 24 मई के फैसले को चुनौती
देने वाली याचिका पर सुनवायी करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया। मद्रास
उच्च न्यायालय ने सीबीएसई द्वारा नीट परीक्षा 2017 के परिणामों की घोषणा
करने पर रोक लगा दिया था।सीबीएसई की ओर से अदालत में पेश हुए
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल :एएसजी: मनिन्दर सिंह ने पीठ को बताया कि उच्च
न्यायालय के आदेश के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने और उसके बाद दाखिले की
प्रक्रिया रूक गयी है, साथ ही वह आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले तय
प्रक्रिया के साथ टकराव की स्थिति में है।पीठ ने यह भी कहा कि
उच्च न्यायालय का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तय ेकार्यक्रम को परोक्ष
तौर पर कमजोर कर रहा हैं।े
उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश देते हुए पीठ ने कहा, ेहम सिर्फ
एक आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन लगा रहे हैं। यह आदेश परोक्ष
तौर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा तय कार्यक्रम को कमजोर बना रहा है।े
ग्रीष्मावकाश के बाद मामले की सुनवायी की तारीख तय करते हुए पीठ ने
कहा, ेउपरोक्त को देखते हुए, अंतरिम आदेश पर स्थगन लगाया जाता है और
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नीट 2017 का परीक्षा
परिणाम घोषित करें, हालांकि यह इस न्यायालय के फैसले के अधीन होगा।े
सीबीएसई मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत स्थगनादेश के लिए नौ
जून को उच्चतम न्यायालय गया था।उच्च न्यायालय ने परीक्षा में
समान प्रश्न पत्रा नहीं दिये जाने और अंग्रजी तथा तमिल भाषाओं के
प्रश्न-पत्र अलग अलग होने संबंधी याचिकाओं पर सुनवायी करते हुए 24 मई को
नीट परिणाम की घोषणा पर अंतरिम स्थगन लगा दिया था।सीबीएसई ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के कारण मेडिकल पाठ्यक्रमों में काउंसिलिंग और दाखिले की प्रक्रिया बाधित हो रही है।
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