नयी दिल्ली, पीटीआई:भाषा: चुनाव आयोग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी :आप : के 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद से हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश से मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मामला जारी रहेगा।

आयोग ने शुक््रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि आप के विधायक 13 मार्च 2015 से आठ सितंबर 2016 तक संसदीय सचिव के पद पर थे।

आयोग अब इन नियुक्तियों के लाभ का पद होने के मामले की सुनवाई जारी रखेगा।

आयोग ने सभी पक्षकारों को सुनवाई की अगली तारीख जल्दी ही सूचित करने को कहा है।

0 comments:

Post a Comment

 
न्यूज मिरर © 2017. All Rights Reserved. Powered by santosh PYASA
Top