मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने आज 1993 में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले में पांच दोषियों को सजा सुनाई। दोषियों में अबू सलेम भी शामिल है उसे उम्रकैद की सजा दी गयी है और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने करीमुल्लाह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वह हथियार सप्लाई करने के मामले में दोषी पाया गया था। रियाज सिद्दीकी को दस साल की सजा सुनाई गई है जबकि ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल रशीद खान को फांसी की सजा सुनाई गई है।
24 साल पहले 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों में 257 लोग मारे गये थे और 700 से ज्यादा घायल हो गये थे। आरोपपत्र के मुताबिक धमाकों में करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था।
इस मामले में 16 जून, 2017 को न्यायाधीश जीए सनप ने अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को धमाकों का षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया था जबकि एक अन्य आरोपी अब्दुल कयूम को बरी कर दिया था।
सजा पर बहस के दौरान दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गयी हालांकि अबू सलेम के मामले में मृत्युदंड की सजा की मांग पर बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति की थी क्योंकि भारतीय प्रत्यर्पण ऐक्ट इसमें आड़े आता है। उल्लेखनीय है कि सलेम को पुतर्गाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

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