राम रहीम मामलाः राजस्थान के दो जिलों में जारी हुआ अलर्ट, इंटरनेट पर भी लगा बैन
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार दिया गया है. वहीं हरियाणा और पंजाब के अलावा आईबी ने राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया.
आईबी के अलर्ट जारी करने के बाद श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ज्ञानाराम ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 2जी, 3जी, 4जी, इंटरनेट सेवाएं, एमएमएस, व्हाट्अप, फेसबुक, टविट्रर और अन्य सोशल मीडिया की सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. इधर, हनुमानगढ़ में भी इंटरनेट पर पाबंदी लगा लगा दी गई.
आदेशानुसार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विशेष सीबीआई कोर्ट पंचकुला द्वारा रामरहिम के न्यायालय में चल रहे प्रकरण के अंतिम निर्णय को लेकर ये प्रभावी कदम उठाए गए है.
सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाएं फैलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हों और लोक शान्ति बनाए रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं.
जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश 24 अगस्त को शाम 7 बजे से आगामी 48 घंटे तक श्रीगंगानगर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा. शुक्रवार को इस आदेश की दोबारा समीक्षा की जाएगी. आवश्यकता महसूस होने पर अवधि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.
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