समाजवादी पार्टी(एसपी)
नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम
खान पर जहां बिजनौर में राजद्रोह का केस किया गया है,पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कहना है कि उन्हें इस संबंध मे कोई जानकारी नहीं है।'
वही बिजनौर पुलिस काह रही है की वो आजम
खान के खिलाफ़ सबूत तलाशने मे जुटी है और अगर आरोप सही साबित हुए तो उनके
खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के
चांदपुर थाने में शुक्रवार रात आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चांदपुर के थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने कहा, 'आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए
(राजद्रोह), 131 (दंगे के लिए उकसाना या ड्यूटी पर तैनात सैनिक को विचलित करने की कोशिश करना) और धारा 505 (बयान से लोक शांति भंग करने की कोशिश) के तहत FIR दर्ज की गई है। यह केस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री अनिल पांडे की ओर दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया है।'बता दें कि आजम ने रामपुर में एक सभा में कहा था, 'हथियारबंद
औरतों ने फौज को मारा। दहशतगर्द फौजियों के प्राइवेट पार्ट्स काट ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी। सिर से नहीं थी। पैर
से नहीं थी। जिस्म के जिस हिस्से से
उन्हें शिकायत थी, वे उसे काटकर ले गए। इतना बड़ा संदेश है, जिसपर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे?' इधर, विवाद में घिरने पर आजम ने कहा कि उन्होंने सेना का कोई
अपमान नहीं किया है। आजम ने कहा, ' 'मैंने जो
कुछ भी कहा, वे मेरे शब्द नहीं थे।
मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है या सेना का कोई अपमान नहीं किया है।'
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