पीटीआई:भाषा:भोपाल मध्यप्रदेश के मंत्री नरो}ाम मिश्रा को तीन
साल के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद
विपक्षी दल कांग्रेस ने तत्काल उनके इस्तीफे की मांग की है।
मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज भाषा से कहा, चुनाव
आयोग के फैसले को देखते हुए उन्हें :मिश्रा: तुरंत मंóािमंडल से इस्तीफा
देना चाहिये।
उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा के मंत्री किस तरह से चुनाव जीतते हैं।
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरण यादव ने ट्वीट किया, Þ Þ चुनाव आयोग
ने मंत्री डा नरो}ाम मिश्रा को तीन साल के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य
घोषित कर दिया है। इसलिये उन्हें मंóािमंडल से तुरंत इस्तीफा दे देना
चाहिये। Þ Þ
कांग्रेस के विधि, मानव अधिकार, और सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के
चेयरमेन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ट्वीट किया, Þ Þमध्यप्रदेश के
मंत्री नरो}ाम मिश्रा चुनाव आयोग द्वारा तीन साल के लिये चुनाव लड़ने से
अयोग्य घोषित किये गये हैं। मध्यप्रदेश में भाजपा को यह बड़ा झटका है। Þ Þ
आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
भाजपा प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय
का अध्ययन कर रही है। इसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद नजदीकी और मंत्रीमंडल
में नंबर दो की स्थिति में माने जाने वाले मिश्रा के पास जनसम्पर्क, जल
संसाधन और संसदीय कार्यमंत्री का प्रभार है। उनके एक करीबी अधिकारी ने
बताया कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद मंत्री उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर
विचार कर रहे हैं।
एमए पीएचडी शिक्षित मिश्रा वर्ष 1990 में
पहली दफा विधायक बने थे। इसके बाद वह वर्ष 1998 और 2003 के विधानसभा चुनाव
में पुन: विधायक बने। मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के कार्यकाल में वर्ष 2005
में वह पहली दफा मंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद
उन्हें मंóािमंडल में शामिल किया गया।
चुनाव आयोग के निर्णय के
साथ ही दतिया विधानसभा से उनका चुनाव भी खारिज हो गया है। आयोग ने 15
जनवरी 2013 को मिश्रा को नोटिस भेजा था। इसके बाद मिश्रा नोटिस के खिलाफ
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और शीर्ष न्यायालय भी गये थे, लेकिन उन्हें कहीं
से राहत नहीं मिली।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment