मदन महल थाने के अंतर्गत बलात्कार के मामले में
आरोपी टिक्कू उर्फ संदीप को
श्रीमान पी सी
गुप्ता एडीजे जिला न्यायालय जबलपुर ने
10 साल की सजा और ₹8000 का जुर्माने
की सज़ा सुनाई.
दिनांक 5 मार्च 2014 को सातवीं कक्षा
की छात्रा स्कूल जा रही
थी तभी आरोपी
टिंकू ने लड़की को बहला फुसलाकर अपने
साथ ले गया और उसका बलात्कार किया. आज दिनांक को
न्यायालय ने आरोपी को दोषी
मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी
लगाया.

0 comments:

Post a Comment

 
न्यूज मिरर © 2017. All Rights Reserved. Powered by santosh PYASA
Top