नवी अहमद :-खड़ेही लोधन (हमीरपुर )  दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को ससुराली जनों द्वारा लगातार मारपीट कर प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर विवाहिता महिला ने सास ससुर पति व ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है।
            मुस्करा थाना क्षेत्र के गांव निवासी जगमोहन प्रजापति की पुत्री हेमलता ने थानाध्यक्ष मुस्करा को लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरी शादी 16 फरवरी 2016 को हिंदू रीति-रिवाज के तहत अशोक कुमार प्रजापति पुत्र अर्जुन प्रजापति निवासी ग्राम विदोखर पुरई थाना सुमेरपुर के साथ संपन्न हुयी थी। दहेज में मेरे पिता ने ₹50000 नगद व एक लाख रुपए की कीमत का दहेज दिया था इसके बावजूद भी ससुरालीजन खुश नहीं थे। उसने आगे बताया कि प्रार्थिया को पहली बार ससुराल जाने पर ही सांस रज्जन,ससुर अर्जुन,पति अशोक कुमार व ननद आशा द्वारा 50 हजार रुपये की अतिरिक्त दहेज दिये जाने की मांग करते हुये प्रताड़ित करने लगे  तथा ससुराल से प्रथम विदाई के बाद दुबारा विदाई कराने में आना कानी करते रहे मेरे पिता द्वारा एक लाख रुपया देने पर दुबारा विदाई कराकर ससुराल ले गए और पुनः प्रताड़ित करने लगे विवाहिता ने अपने भविष्य को बचाने व लोक लाज के कारण कहीं भी शिकायत नहीं की और सब कुछ बर्दाश्त करती रही बीती 6 मई 2017 को सांस ,ससुर ,पति व ननद आशा द्वारा 50 हजार रुपया की मांग करते हुये भद्दी भद्दी  गालियां दी तथा लात-घूंसों से  जमकर पिटाई की जिस पर मैंने  100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया तथा थाना सुमेरपुर में ससुरालीजनों द्वारा उत्पीड़न किए जाने का प्रार्थना पत्र भी दिया जिस पर थाना पुलिस ने समझौता करा कर मुझे मायके ग्राम चिल्ली भिजवा दिया।
भुक्तभोगी  महिला ने आगे बताया कि 1 सप्ताह बाद पति अशोक कुमार मुझे पुनः लिवाने चिल्ली गांव आया और ससुराल लिवा ले गया। ससुराल पहुंचने के 15 दिन बाद ससुरालीजनों ने मिलकर मेरी पिटाई की और मिट्टी का तेल डाल कर जिंदा जलाने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थना की शोर मचाने व घर से बाहर भाग जाने पर जान बचा सकी घटना की जानकारी मुहाल वालों ने मेरे माता पिता को दी जिस पर मेरा भाई मुझे ससुराल से गांव चिल्ली लिवा लाया तब से मैं मायके में हूँ उसने बताया कि उसके पेट में 8 माह का गर्भ है कहा कि उक्त ससुरालीजन ने तो उसे लेने आए और ना ही देख रेख कर रहे हैं।बात करने पर 50 हजार रुपये की मांग कर रहे है
         मुस्करा थाना प्रभारी एम पी त्रिपाठी ने बताया कि थाना सुमेरपुर के गांव विदोखर पुरई में चिल्ली गांव की विवाहिता महिला कि तारीख पर सांस रज्जन,ससुर अर्जुन प्रजापति पति, अशोक कुमार व ननद आशा के खिलाफ मारपीट व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा धारा 498 ए, 323, 504, 307 व  दहेज प्रतिबेध अधिनियम 3/4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

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