अशोक श्रीवास्तव अमेठी : गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किया है। जिसमें अब दलालों की दाल नहीं गलने पाएगी। विभाग द्वारा जारी सूची में नाम शामिल होने वाले पात्रों को ही आवास दिया जा सकेगा। योजना के तहत सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के आधार पर सभी पात्र लाभार्थियों की सूची प्राथमिकता के क्रम में ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करवाई जाएगी। निर्धारित सूची के अनुसार ही क्रम से लाभार्थियों को योजना का आवास दिया जाएगा। इतना ही नहीं ग्राम प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत एवं किसी अन्य कर्मचारी अधिकारी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। कि वे किसी भी लाभार्थी को आवास मुहैया करा सकें। यदि आवास दिलाने में कोई अवैध रूप से धनराशि की मांग करता है तो इसकी शिकायत जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर पर किया जा सकता है। जिससे विचौलियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके। इस संबंध में जिला विकास अधिकारी वंशीधर सरोज ने बताया कि ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहाकि लाभार्थियों को नियम के अनुसार ही आवास मुहैया कराया जाएगा।
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