साध्वी के यौन शोषण मामले में दोषी करार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने दस साल की सजा  सुनाई है. गौरतलब हो कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान बलात्कारी राम रहीम रो रो कर याचना कर रहा था. लेकिन कोर्ट ने बलात्कारी बाबा के मगरमच्छी आंसुओ पर ध्यान नहीं दिया.
न्यायधीश जगदीप सिंह ने जघन्य अपराध के लिए बलात्कारी बाबा को   १० साल  कि सजा सुनाई . बाबा राम रहीम की आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़कर वह अदालत से रहम की मांग भीख रहा था .उनके वकील ने कहा कि राम रहीम समाजसेवी हैं इसलिए उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि राम रहीम ने लोगों की भलाई के लिए काम किया है. सफाई अभियान और रक्त दान जैसे सामाजिक कार्य किए हैं. उधर सीबीआई ने राम रहीम के लिए अधिकतम सजा यानी की आजीवन कारावास की मांग की थी.जांच एजेंसी की दलील थी कि यह सिर्फ रेप केस नहीं, बल्कि भरोसा तोड़ते हुए लगातार यौन शोषण किए जाने का मामला है.कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राम रहीम के लिए 10 साल कारावास की सजा का ऐलान किया.जाहिर है कि राम रहीम के वकीलों की कोई भी दलील अदालत में नहीं चल पाई.

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